प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मई 2015 को औपचारिक रूप से शुरू की गयी थी ।

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगो को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जायेगा ।

Suraksha Bima Yojana  के अंतर्गत सरकार द्वारा बीमा प्राप्त करने के लिए देश के गरीब और निर्धन लोगो को सिर्फ  सालाना 12 रूपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा ।

इस योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपना दुर्घटना बीमा कराता है और उसकी मृ्त्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति ने जितनी रकम का बीमा कराया होता है उसके परिवार या नॉमिनी को वह रकम कवर के रूप में दी जाती है ।

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी सड़क दुर्घटना या अन्य किसी हादसे में हो जाती है। तो उसके परिवार को 2 लाख रूपए तक का बीमा प्रदान किया जायेगा ।

यदि कोई व्यक्ति  हादसे में अस्थाई तौर पर अपाहिज (एक पैर, हाथ, आंख) होता है तो उसे  1 लाख रूपए तक का सुरक्षा बीमा प्रदान किया जायेगा ।  यह Suraksha Bima Yojana एक दुर्घटना बीमा योजना है ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 70 वर्ष की आयु तक उठाया जा सकता है ।

यदि लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या उससे ज्यादा हो गई है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को टर्मिनेट कर दिया जाएगा ।

यदि लाभार्थी ने बैंक अकाउंट बंद कर दिया है तो स्थिति में भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना टर्मिनेट कर दी जाएगी ।

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