प्रवासी मजदूरो को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए की गयी है ।
राज्य के जो मजदूर लॉक डाउन की वजह से अन्य दूसरे राज्यों में फसे हुए थे अब वह वापस अपने राज्य आ गए है ।
यह योजना उत्तराखंड में वापस लोटे प्रवासी मजदूरों को उद्योग आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया करेगी ।
यह लोन सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य
शैडयूल्ड बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जायेगा ।
इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ।
एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा
कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी व बी़ में 20 प्रतिशत और सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत
का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10000 तक का लोन मुहैया कराया जाएगा ।
जिसमें से 50% या फिर अधिकतम ₹5000 का अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा ।
उद्यमियों द्वारा यह लोग 3 साल के भीतर जमा करना होगा ।
यह लोन प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है ।